हिमांशु सिंह(फाइल फोटो) 
झारखंड

जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की हत्या : 3 आरोपी गिरफ्तार, निषेधाज्ञा लागू

बार में कथित छेड़छाड़ के विरोध से शुरू विवाद हत्या और हिंसक प्रदर्शन की आशंका तक पहुंचा

जमशेदपुर : झारखंड पुलिस ने करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या में कथित रूप से शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर रहे हिमांशु के परिवार ने लिखित समझौते के बाद अंतिम संस्कार करने पर सहमति दे दी।

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कथित छेड़छाड़ के विरोध के दौरान हुई मारपीट और हमले में करणी सेना के स्थानीय नेता की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर बुधवार को कुछ इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी।

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक बार में कथित छेड़छाड़ का विरोध करने के दौरान शनिवार को हुई मारपीट व हमले में करणी सेना नेता हिमांशु सिंह (28) घायल हो गए थे। चोटों के कारण सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

कोल्हान क्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया, हमने हिमांशु हत्या मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिमांशु के परिवार के सदस्यों ने कहा था कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उन पर चाकू से हमला किया गया था, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि, अधिकारियों के साथ समझौते के बाद उन्होंने आज अंतिम संस्कार के लिए शव ले लिया।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें शव स्वीकार कर अंतिम संस्कार करने के लिए राजी किया। मंगलवार देर रात पोस्टमार्टम किया गया था।

करणी सेना के नेता के परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और सोमवार रात कहा था कि प्रशासन 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करे तथा उस समय मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे, जब हिमांशु पर चाकू से हमला किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की अन्य मांगों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक सिफारिश भेज दी गई है।सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई।

धालभूम के उप-मंडलाधिकारी (SDO) अर्नव मिश्रा ने बुधवार को 48 घंटे की समयसीमा समाप्त होने और अधिक विरोध प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर शहर के साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम थाना क्षेत्रों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

धालभूम के उप-मंडलाधिकारी (SDO) अर्नव मिश्रा ने बुधवार को 48 घंटे की समयसीमा समाप्त होने और अधिक विरोध प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर शहर के साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम थाना क्षेत्रों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

मिश्रा ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में बताया कि प्रशासन को हत्या के विरोध में सड़क जाम और प्रदर्शन होने की सूचना मिली है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अधिसूचना में बताया गया कि अगले आदेश तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे।

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