प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता: हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में वार्डों की संख्या 50 के बजाय 66 बनाए रखने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर कानूनी संशोधन लाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रशासनिक निर्णय को मंजूरी दे दी गई है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, हावड़ा नगर निगम अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए विधानसभा में नया विधेयक लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हावड़ा नगर निगम में बाली नगर पालिका को मिलाकर कुल 66 वार्ड गठित किए थे, जबकि पहले हावड़ा में 50 वार्ड थे।
बाद में प्रशासनिक समस्याओं के कारण 2021 में बाली नगर पालिका को अलग करने का फैसला लिया गया, जिसे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंजूरी नहीं दी थी। गौरतलव है कि वर्ष 2025 में राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने इस निर्णय को स्वीकृति दी। नियमों के अनुसार, बाली के अलग होने पर वार्ड संख्या घटनी थी, लेकिन राज्य सरकार का तर्क है कि पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हुई है, इसलिए 66 वार्ड बनाए रखना आवश्यक है।