अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 20% गिरा रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक | Sanmarg

अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 20% गिरा रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक

नई दिल्ली : ADAG ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को राहत ‌दिया। इसके बाद अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेट्रो सेवा देने वाली कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में 8,000 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड में पेटेंट अवैधता का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा है।

स्टॉक प्राइस 20% गया नीचे

बता दें क‌ि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर ने बुधवार को जोरदार झटका खाया। कंपनी का स्टॉक प्राइस 20 प्रतिशत नीचे चला गया और यह कारोबारी सत्र के आखिर में 10 अप्रैल 2024 को 227.60 रुपये पर बंद हुआ। पीटीआई की खबर के मुताबिक, डीएमआरसी को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रद्द कर दिया और माना कि पीएसयू फर्म, फर्म की सहायक कंपनी, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं थी। बता दें क‌ि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि DMRC की ओर से अब तक जमा की गई राशि को भी DAMEPL को वापस करना होगा। ये राशि लगभग 3,300 करोड़ रुपए हैं।

जमा की गई राशि करनी होगी वापस

जानकारी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2019 में डीएमआरसी के खिलाफ पारित मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके, इस अदालत (एससी) ने एक स्पष्ट रूप से अवैध पुरस्कार को बहाल कर दिया, जिसने एक सार्वजनिक उपयोगिता को अत्यधिक दायित्व के साथ जोड़ दिया। फैसले में कहा गया कि डीएमआरसी द्वारा अब तक जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी और पार्टियों को उनकी स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा, जिस स्थिति में वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा की तारीख पर थे।

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