संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं, जानिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ | Sanmarg

संदेशखाली मामले में बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं, जानिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

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कोलकाता: संदेशखाली मामले पर CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। शेख शाहजहां को CBI को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार तुरंत सुनवाई के लिए SC में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहती है।

संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश की प्रतीक्षा करें। याचिका मे पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील दी है कि, हाईकोर्ट द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारों का हनन करता है।

SC में राज्य सरकार ने कही ये बात

राज्य सराकर ने कहा कि, सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत है.. ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशो का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस ने इस मामले मे तेजी दिखाई है और इसकी अभी भी जांच चल रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस से हाई कोर्ट के आदेश को इस तरह समझा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ ED के साथ हुई घटना की जांच के लिए SIT बनाने पर रोक लगाई है। इसलिए हमने शाहजहा शेख पर अपनी कार्रवाही जारी रखते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

5 जनवरी को हुआ था ED पर हमला
दरअसल पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में अकुंजीपारा स्थित शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुची ED अधिकारियों को करीब 200 स्थानीय लोगों हमला किया। इस झड़प के दौरान कई ED अधिकारी घायल हो गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 55 दिनों बाद आखिरकार 29 फरवरी को इसे गिरफ्तार किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से सम्पर्क करें। वो मामले को सुनवाई के लिए जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे। लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब और किस पीठ के समक्ष सुनवाई हो।

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