15 वर्ग फुट जगह पर नॉन फूड स्टॉल और 24 वर्ग फुट जगह पर फूड स्टॉल लगा सकते हैं हॉकर
एक से अधिक डाला लगाने पर एनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट होगा खारिज
कोलकाता : महानगर में हॉकरों द्वारा अवैध रूप से फुटपाथ अतिक्रमण कर डाला लगाने का मुद्दा शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम मुख्यालय में आयोजित मासिक अधिवेशन के दौरान भी उठाया गया। वार्ड नम्बर 48 के पार्षद विश्वरूप दे ने आरोप लगाया कि नए बोर्ड गठन के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी हॉकर संचालन को लेकर केएमसी के नियमों को लेकर अनभिज्ञ हैं। उन्होंने हॉकर रिहैबिलिटेशन विभाग के मेयर परिषद सदस्य देवाशीष कुमार से हॉकरों के लिए केएमसी के नियमों की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में एसएसआईसी ने बताया कि केएमसी के नियमों के तहत महानगर में डाला लगाने वाले हॉकर अधिकतम 15 वर्ग फुट तक की जगह पर नॉन फूड स्टॉल और 24 वर्ग फुट तक की जगह पर फूड स्टॉल लगा सकते हैं।
डाला को प्लास्टिक तिरपाल या अन्य सामाग्रियों से नहीं ढका जा सकता
वेस्ट बंगाल अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स एंड लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के रूल 2018 के तहत डाला को प्लास्टिक तिरपाल या अन्य सामाग्रियों से नहीं ढका जा सकता। इसके साथ ही कोई भी हॉकर महानगर में अधिकतम एक ही डाला लगाकर रोजगार कर सकता है, साथ ही हॉकर अपना डाला किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं दे सकता। शिकायत मिलने पर विभाग की ओर से जांच की जाएगी। आरोपों के प्रमाणित होने पर केएमसी दोषी हॉकरों के एनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट खारिज कर देगा। देवाशीष कुमार ने कहा कि अगर कोई हॉकर लंबे समय से डाला नहीं लगा रहा तो टाउन वेंडिंग कमेटी उक्त डाला को अधिकृत कर किसी अन्य व्यक्ति को नियमों के तहत आवंटित कर सकती है।