छात्र का कई बार यौन उत्पीड़न करने वाली शिक्षिका जमानत

कोर्ट ने कहा-पीड़ित की उम्र 16 वर्ष से अधिक, सहमति से संबंध बने थे
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प्रतिकात्‍म्क तस्वीर
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मुंबई : मुंबई में विशेष अदालत की न्यायाधीश सबीना मलिक ने नाबालिग छात्र का कई बार यौन उत्पीड़न किए जाने के आरोप में गिरफ्तार शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 40 वर्षीय शिक्षिका को जमानत दे दी और कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी ‘सहमति से’ थे। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़ित की उम्र 16 वर्ष से अधिक है और दोनों पक्षों से मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनके बीच सहमति से संबंध बने थे। अधिवक्ता नीरज यादव और दीपा पुंजानी के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में शिक्षिका ने कहा कि यह मामला लड़के की मां के कहने पर गढ़ा गया है। शिक्षिका ने याचिका में कहा है कि लड़के के माता-पिता को मेरे और उनके बेटे के रिश्ते के बारे में पता था और वे इसके खिलाफ थे।

शिक्षिका ने कहा कि उसके 11 साल के जुड़वां बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा अस्थमा से पीड़ित है। उसके अधिवक्ताओं ने बताया कि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मां के न होने के कारण वे भावनात्मक तनाव में हैं। अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत दे दी गई तो वह फरार हो जाएगी और मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। पीड़ित ने भी आवेदन का विरोध किया और आरोपी शिक्षिका को जमानत दिए जाने पर छल-कपट, धमकी, भय और नुकसान पहुंचाने की आशंका व्यक्त की। हालांकि, अदालत ने मुकदमे में समय लगने की बात स्वीकारते हुए कहा कि अभियुक्त को हिरासत में रखना लाभदायक नहीं होगा और महिला को जमानत दे दी।

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