सुप्रीम कोर्ट का आदेश: विकिपीडिया से पीड़िता का नाम और तस्वीर हटा ले

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: विकिपीडिया से पीड़िता का नाम और तस्वीर हटा ले
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कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को उस ट्रेनी महिला चिकित्सक का नाम और तस्वीर हटाने का मंगलवार को निर्देश दिया, जिसकी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अगस्त में कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का संज्ञान लिया कि विकिपीडिया पर पीड़िता का नाम और तस्वीर अब भी उपलब्ध है। पीठ ने कहा कि कानून के प्रावधान एकदम स्पष्ट हैं कि बलात्कार और हत्या के मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। मृतका की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखने के लिये बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिये। पीठ ने निर्देश दिया कि विकिपीडिया पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन के लिए कदम उठाएगा।

विकिपीडिया ने किया था इनकार

सुनवाई के दौरान एक वकील ने दावा किया कि जब विकिपीडिया से पीड़िता का नाम और तस्वीर हटाने को कहा गया, तो उसने यह कहा कि ''उन्हें सेंसर नहीं किया जा सकता है।''

निर्देश में यह भी कहा गया

कोर्ट ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की पहचान का खुलासा निपुण सक्सेना मामले में पारित उसके आदेश का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में निपुण सक्सेना मामले में अपने फैसले में कहा था, ''कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि में पीड़िता का नाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है या किसी भी तरह से ऐसे तथ्यों का खुलासा नहीं कर सकता है, जिनसे पीड़िता की पहचान उजागर होती हो और बड़े पैमाने पर लोगों को उसके विवरण के बारे में पता चलता हो।'

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