झारखंड में महंगी हुई बिजली, देखें शहरी और ग्रामीण इलाकों में कितना लगेगा चार्ज

ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में वृद्धि, 1 अप्रैल से लागू
सांकेतिक तस्वीर
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रांची : झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग (JSERC) ने बुधवार को बिजली की दरों में 6.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू होगी।

नई दरों के तहत, ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 6.70 रुपये प्रति यूनिट के बजाय 7.20 रुपये प्रति यूनिट के देने होंगे, जबकि शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं से 6.85 रुपये प्रति यूनिट के बजाय 7.40 रुपये प्रति यूनिट वसूले जाएंगे।

JSERC के चेयरमैन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नवनीत कुमार ने बताया कि संशोधित दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरें 50 पैसे और शहरी इलाकों में 55 पैसे बढ़ाई गई हैं।

उन्होंने कहा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली की दरों में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। गहन विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने 6.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

व्यावसायिक श्रेणी के लिए, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 50 पैसे और शहरी उपभोक्ताओं के लिए 60 पैसे बढ़ाई गई हैं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

आयोग ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जेबीवीएनएल की दरों को मंजूरी दे दी है, जिसमें सोलर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के लिए सात रुपये प्रति यूनिट और नॉन-सोलर घंटों (बाकी समय) के लिए 8.70 रुपये प्रति यूनिट की दरें शामिल हैं।

बिल जारी होने के पांच दिन के भीतर भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव दिया गया है, और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि आयोग ने छतों पर सौर पीवी परियोजनाओं के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

JSERC ने 13 प्रतिशत के वितरण नुकसान को मंज़ूरी दी है, जबकि JBVNL ने वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए क्रमशः 28.19 प्रतिशत, 27.23 प्रतिशत और 25.60 प्रतिशत के वितरण नुकसान का प्रस्ताव रखा था।

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