श्रीलंका की पूर्व प्रथम महिला की अग्रिम जमानत खारिज

वित्तीय अपराध जांच प्रभाग (एफसीआईडी) द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी
Sri Lanka's former First Lady's anticipatory bail plea rejected
शिरंती राजपक्षे
Published on: 

कोलंबो : श्रीलंका की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पत्नी और देश की पूर्व प्रथम महिला शिरंती राजपक्षे की गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 73 वर्षीय शिरंती की याचिका पर सुनवाई के बाद मलिगाकांडा मजिस्ट्रेट अदालत ने यह आदेश दिया। उन्होंने ‘सिरिलिया सविया’ खाते से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में वित्तीय अपराध जांच प्रभाग (एफसीआईडी) द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। खबर के मुताबिक, अदालत ने छह अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई की थी और एफसीआईडी के प्रभारी अधिकारी को 12 अक्टूबर को पेश होकर जांच से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शिरंती श्रीलंका के इतिहास में भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में हिरासत में ली जाने वाली पहली पूर्व प्रथम महिला हैं।

सन्मार्ग को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in