1 लाख रुपये से अधिक की निकासी व जमा किए जाने पर डीईओ को सूचना दिए जाने का निर्देश
कोलकाता : लोकसभा चुनाव के दौरान कालाधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बैंक में रुपये जमा करने व निकासी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग सूत्रों के अनुसार सभी बैंकों को किसी भी खाते से 1 लाख रुपये से अधिक की निकासी व जमा किए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को सूचना दिए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बैंक से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी की जाने पर बैंक को इसकी सूचना डीईओ एवं आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, यह नियम तब लागू होगा, जब बीते दो महीने के दौरान उक्त बैंक खाते में इस प्रकार रुपये जमा व निकासी न की गई हो। बैंकों द्वारा सभी संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी।
कैश वैन के लिए क्यूआर रिसिप्ट
वहीं चुनाव अवधि के दौरान बैंकों के एटीएम में रुपये जमा करने वाले वैन के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रिसिप्ट जनरेट कर वैन के साथ चलने वाले अधिकारी व कर्मचारी को दी जाएगी। यात्रा के दौरान नाका चेंकिंग पर तैनात फ्लाइंग स्क्वायड टीम , स्टेटिक सर्विलांस टीम या पुलिस द्वारा तलाशी के लिए रोके जाने पर इस क्यूआर रिसिप्ट को दिखाना होगा। यदि नकदी की डिटेल क्यूआर रिसिप्ट के मुताबिक नहीं होगी, तो वैन को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। यदि तकनीकी कारणों से पोर्टल से बैंक द्वारा क्यूआर रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए कैश वैन के लिए जारी एसओपी के तहत जरूरी साक्ष्य के साथ वैन को रवाना किया जाएगा।