बड़ाबाजार के फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए
हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने दिया आदेश
कोलकाता : बड़ाबाजार के फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए ताकि पैदल चलने वाले लोग आसानी से आ जा सके। स्ट्रैंड रोड की एक बिल्डिंग की मौजूदा हालत के बारे में एक मामले की सुनवायी करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने उपरोक्त आदेश दिया। केएमसी के कमिश्नर को इस बिल्डिंग के बाबत फैसला लेने का आदेश दिया।जस्टिस सिन्हा ने केएमसी के वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के निदेशक को आदेश दिया कि बड़ाबाजार के फुटपाथ के हालात पर नजरदारी बनाए रखे। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस बाबत पूर्व आदेश का हवाला देते हुए जस्टिस सिन्हा ने सवाल किया कि क्या इस दिशा में कुछ किया गया है। केएमसी की तरफ से बताया गया कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। जस्टिस सिन्हा ने चीफ इंजीनियर को इस पर नजर रखने का आदेश दिया। इस बिल्डिंग के बाबत सुनवायी के दौरान बेहद दिलचस्प और विवादित बयान दिए गए। एक पक्ष इस बिल्डिंग को गिरताउ साबित करने पर आमादा है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के मालिक का पक्ष रखते हुए एडवोकेट ने जादवपुर इंजीनियरिंग विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि इस बिल्डिंग की मरम्मत की जा सकती है। जस्टिस सिन्हा ने केएमसी के चीफ इंजीनियर को इस दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया है।