कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो रेल से कहा कि वह मेट्रो का आखिरी समय बढ़ाने पर विचार करे। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि अन्य शहरों में रात 11 बजे तक मेट्रो उपलब्ध है। कोलकाता में बड़ी संख्या में लोग दूर-दराज इलाके में काम करते हैं। उन पर विचार करते हुए मेट्रो अथॉरिटी को विचार करना चाहिए कि क्या आखिरी मेट्रो का समय बढ़ाया जा सकता है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मेट्रो प्राधिकरण अपने फैसले के चार सप्ताह के भीतर जनहित याचिका को सूचित करे।
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