नई दिल्ली: कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज में देरी, बंबई उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली मुंबई उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज के संबंध में राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत फिल्म के प्रमाणन से पहले आपत्तियों पर विचार करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप फिल्म की रिलीज 6 सितंबर से टलकर 18 सितंबर तक हो गई है।
सेंसर बोर्ड की कार्रवाई पर अदालत ने उठाए सवाल
आपको बता दें कि ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की याचिका के जवाब में, अदालत ने कहा कि सीबीएफसी को पहले ही प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन वह इसे कानून और व्यवस्था की चिंता के कारण रोक रहा था। न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला ने सीबीएफसी के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि फिल्म के प्रमाणपत्र की तैयारी हो चुकी है, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया।फिल्म में कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है, और इसे लेकर सिख संगठनों की आपत्तियों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है।