कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सितंबर 2026 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) का मासिक रिटर्न जमा करने और संबंधित वैधानिक अंशदान का भुगतान करने की समयसीमा 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। इस फैसले से नियोक्ताओं को 16 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। यह राहत वेतन सीमा में बदलाव के बाद वेतन रिकॉर्ड और अंशदान की गणना दुरुस्त करने में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों को देखते हुए दी गई है।
यह समयसीमा मुख्य रूप से नियोक्ताओं के लिए है। कर्मचारियों को अलग से पीएफ रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अपने खाते में जमा होने वाले अंशदान की जानकारी जरूर जांच सकते हैं।
सितंबर में पीएफ के लिए निर्धारित वेतन सीमा में बदलाव किया गया। 17 सितंबर से यह सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। महीने के बीच हुए इस बदलाव के कारण नियोक्ताओं को वेतन संबंधी रिकॉर्ड, पेरोल प्रणाली और कर्मचारीवार अंशदान की गणना की समीक्षा करनी पड़ रही है।
नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) के जरिए कर्मचारियों के वेतन और अंशदान का ब्योरा जमा करना होता है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) से जुड़े विवरण शामिल होते हैं। सितंबर के लिए गणना करते समय लागू नियमों और संबंधित कर्मचारी की पात्रता को ध्यान में रखना जरूरी है। वेतन सीमा बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि हर कर्मचारी का पीएफ अंशदान स्वतः 25,000 रुपये के आधार पर ही तय होगा।
समयसीमा बढ़ने के बाद कर्मचारियों के लिए भी अपने पीएफ रिकॉर्ड पर नजर रखना जरूरी है। वे इन बातों की जांच कर सकते हैं:
सितंबर का अंशदान: ईपीएफओ पासबुक में सितंबर महीने का योगदान दर्ज होने पर उसकी जांच करें।
वेतन पर्ची से मिलान: वेतन पर्ची में दर्ज पीएफ कटौती और खाते में जमा रकम का मिलान करें।
नियोक्ता का योगदान: लागू नियमों के अनुसार खाते में दर्ज अंशदान की जानकारी देखें।
गलत या गायब प्रविष्टि: योगदान दर्ज न होने या रकम में अंतर दिखने पर कंपनी के वेतन विभाग से स्पष्टीकरण मांगें।
कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए कि नियोक्ता द्वारा रिटर्न दाखिल करने और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही खाते में संबंधित प्रविष्टि दिखाई दे सकती है। इसलिए रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर पहले वेतन विभाग से जानकारी लेना उचित होगा।
नियोक्ताओं को सितंबर के वेतन रिकॉर्ड और अंशदान की गणना की जांच करनी होगी। उन्हें कर्मचारीवार विवरण का पेरोल रिकॉर्ड से मिलान करने, लागू नियमों के अनुसार योगदान की गणना करने और ईसीआर दाखिल करने के साथ आवश्यक भुगतान की प्रक्रिया भी समयसीमा के भीतर पूरी करनी होगी। यह विस्तार केवल सितंबर 2026 के वेतन महीने के लिए है। इसे अन्य महीनों की समयसीमा में सामान्य बदलाव या वैधानिक जिम्मेदारियों से छूट नहीं माना जाना चाहिए।
ईपीएफओ की 2026 की एमनेस्टी योजना के तहत पात्र संस्थानों को अपने पीएफ ट्रस्ट की छूट-प्राप्त स्थिति को पिछली तारीख से नियमित कराने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन करना है। यह सितंबर के पीएफ रिटर्न की समयसीमा से अलग प्रक्रिया है और केवल पात्र संस्थानों पर लागू होती है। फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी कदम अपनी वेतन पर्ची और पीएफ पासबुक में अंशदान का मिलान करना है, जबकि नियोक्ताओं को सितंबर का रिटर्न और संबंधित भुगतान 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा।