अब 9 से अधिक सिम नहीं 
भारत

अब एक व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिम नहीं

अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली : साइबर अपराध और मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड को लेकर नियमों को और सख्त करने की दिशा में कदम उठाया है।

विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि एक व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन पाए जाने पर अतिरिक्त सिम को ब्लॉक किया जाए। नए निर्देशों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा लागू है।


फोटो के जरिए होगी अतिरिक्त सिम की पहचान

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन की पहचान के लिए ‘डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग’ (DIP) तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इसके माध्यम से दस्तावेजों और तस्वीरों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि एक ही व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से अधिक सिम तो जारी नहीं किए गए हैं।

साइबर ठगी पर अंकुश लगाने की कोशिश

विभाग का यह कदम ऐसे मोबाइल कनेक्शनों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध, फर्जी पहचान और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। बड़ी संख्या में सिम कार्ड हासिल कर उनका गलत इस्तेमाल करने की घटनाओं को देखते हुए दूरसंचार विभाग लगातार निगरानी व्यवस्था मजबूत कर रहा है।

टेलीकॉम कंपनियों को अतिरिक्त कनेक्शनों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि इससे फर्जी नाम और पहचान पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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