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बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी में लिप्त फैक्टरी पर मामला दर्ज

आरोपियों ने शिकायतकर्ता और 10 अन्य मजदूरों को रोजाना 15 से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया और बीमार होने पर भी काम करने के लिए मजबूर किया गया।

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में खाद्य सामग्री बनाने वाली इकाइयों के दो मालिकों के खिलाफ मजदूरों को बंधक बनाने, उनसे हर दिन घंटों अतिरिक्त काम कराने और पर्याप्त भोजन एवं वेतन न देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि अंबरनाथ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 143(तीन) (मानव तस्करी), 127(चार) (गलत तरीके से कैद करना), 115(दो) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की।

मजदूर ने शिकायत दर्ज कराई

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले 40 वर्षीय एक मजदूर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी निक्की उर्फ ​​कृष्ण कुमार अग्रहरि और नितिन तिवारी शहर के लादी नाका और भेंडीपाडा इलाकों में खाद्य इकाइयां संचालित करते हैं।

15 से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर

अधिकारी ने कहा, "आरोपियों ने शिकायतकर्ता और 10 अन्य मजदूरों को रोजाना 15 से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया और बीमार होने पर भी काम करने के लिए मजबूर किया गया।" अधिकारी ने कहा, "शिकायतकर्ता का आरोप है कि अपना बकाया मांगने पर उन्हें धमकाया गया, अपमानित किया गया, बंधक बनाया गया और प्रताड़ित किया गया।" पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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