कोलकाता : कोलकाता नगर निगम ने कॉलेज स्ट्रीट स्थित कॉफी हाउस की इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हो रहे अवैध निर्माण को गुरुवार को ध्वस्त कर दिया। निगम द्वारा पहले ही निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी की गयी थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। स्थानीय हॉकरों की शिकायत के बाद नगर निगम ने यह कार्रवाई की। मालूम हो कि कॉफी हाउस की पारंपरिक इमारत की दूसरी मंजिल को छोड़कर पहली मंजिल और ऊपरी मंजिल एक निजी संगठन के हाथों में है। कथित तौर पर इस इमारत की पहली मंजिल का एक हिस्सा एक व्यापारी को बेच दिया गया था। वह नियमों का पालन नहीं करते हुए वहां अवैध रूप से निर्माण कर रहा था। आरोप है कि यह व्यवसायी सदियों पुराने कॉफी हाउस के एक हिस्से को तोड़कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने की कोशिश कर रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही कोलकाता नगर निगम हरकत में आया और धारा 401 के तहत निर्माण कार्य रोकने की तत्काल नोटिस जारी कर दी। निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस धरोहर इमारत में किसी भी प्रकार का बदलाव नियमों के विरुद्ध है। इस घटना को लेकर कॉफी हाउस सोशल सर्विस एसोसिएशन ने भी कोलकाता नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद निगम ने कॉफी हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण कार्य रोकने की नोटिस लगायी थी। हालांकि, जब निर्माण कार्य जारी रहा तो निगम ने गुरुवार को उस अवैध हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय हॉकर गोपाल साहा ने कहा कि निजी कंपनी द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से गलत था और इस ऐतिहासिक इमारत को अपनी मूल स्थिति में ही रहना चाहिए था।