Bike Riding Rules during Bengal Elections 2026 
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Bengal Elections 2026: रात में बाइक बैन, दिन में डबल राइडिंग पर रोक, पढ़ लीजिए नया नियम...

बंगाल चुनाव 2026 से पहले सुरक्षा कड़ी, रात में बाइक चलाने पर पाबंदी और दिन में डबल सवारी पर रोक से कानून-व्यवस्था संभालने की तैयारी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में कड़े सुरक्षा कदम लागू किए हैं। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर विशेष पाबंदियां लगाई गई हैं। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक राइडिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, पहले चरण की सभी 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक और स्कूटर चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है।

दिन में भी डबल राइडिंग पर सख्ती

सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच बाइक चलाने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन पीछे सवारी बैठाने पर रोक होगी। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है।

किन्हें मिलेगी छूट?

मेडिकल इमरजेंसी

स्कूल आने-जाने वाले बच्चे

पारिवारिक जरूरी काम

मतदान के दिन परिवार के सदस्यों को वोट डालने ले जाना

इन सभी मामलों में भी आवश्यक होने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य बताया गया है।

क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?

चुनाव आयोग का मानना है कि बाइक रैलियां अक्सर तनाव और हिंसा का कारण बनती हैं। ऐसे में मतदाताओं को डराने-धमकाने और मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंका को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्रचार भी थमा

पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार भी थम चुका है, जिससे अब पूरा ध्यान शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पर केंद्रित किया जा सके।

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