संभल : संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा अपने मकान के कथित रूप से अनाधिकृत निर्माण से संबंधित मामले में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अदालत आगामी 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। यह मामला जिले के दीपा सराय इलाके में नक्शा पास कराये बगैर मकान का निर्माण कराने से संबंधित है।
अधिकारियों ने बताया कि विनियमित क्षेत्र के एसडीएम की अदालत ने पिछले साल 5 दिसंबर को सांसद को बिना नक्शा पास कराये अपना आवास बनवाने के आरोप के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्हें कई बार स्मरण पत्र भी भेजे गए थे।
एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि आपत्तियों के बाद बर्क को संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत करने के कई अवसर दिए गए। उन्होंने कहा, सांसद को 26 जून और 8 जुलाई को संशोधित नक्शा जमा करने के लिए दो बार सूचित किया गया था लेकिन सोमवार को भी उन्होंने संशोधित नक्शा जमा नहीं कराया जिसके बाद 11 अगस्त को आदेश पारित होने तक फाइल सुरक्षित रख ली गई है।
इससे पहले, विगत 22 जुलाई को वकीलों के काम से अनुपस्थित रहने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी।