संभल की शाही जामा मस्जिद 
उत्तर प्रदेश

संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर हाई कोर्ट का फैसला आज

13 मई को को बहस हो गई थी पूरी, फैसला रख लिया था सुरक्षित

संभल : इलाहाबाद हाई कोर्ट आज यानि की सोमवार को संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल डिवीजन अलग पर बहस पूरी होने के बाद 13 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस फैसले से अब यह तय होगा की संभल के जिला अदालत में जमा मस्जिद के सर्वे का केस चलेगा या नहीं। जानकारी हो कि इस मामले की पिछली सुनवाई यानी 28 अप्रैल को हुई थी। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ एएसआई ने पुनः निरीक्षण अर्जी दाखिल की थी।

हिन्दू पक्ष का दावा ः जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर था

हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि संभल की जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर था। इसी आधार पर सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई थी। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका कबूल करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि यह आदेश एकतरफा और अनुचित है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। याचिका में सर्वे आदेश पर स्थगन की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

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