उत्तर प्रदेश

दहेज हत्या मामला : दोषी पति, जेठ और जेठानी को उम्रकैद

बलिया अदालत ने दहेज हत्या के दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास

Santosh Sharma

बलिया : बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में उसके पति, जेठ और जेठानी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने शनिवार को बताया कि गड़वार थाना क्षेत्र के बूढ़ऊ गांव के परमात्मा सिंह ने अपनी बेटी रजनी की शादी 25 फरवरी 2020 को रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अठिलापुर गांव के निवासी राम इकबाल सिंह के बेटे अमलेश सिंह से की थी लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।

सिंह ने बताया कि ससुराल के लोगों ने 28 जनवरी 2021 को रजनी को घर के एक कमरे में बंद करके उसकी पिटाई की और बाद में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में महिला के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में अमलेश सिंह, रजनी के जेठ कमलेश सिंह, सास और दो जेठानियों रूबी एवं काजल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद अमलेश सिंह, जेठ कमलेश सिंह और जेठानी रूबी सिंह के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमलेश सिंह, कमलेश सिंह एवं रूबी सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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