उत्तर प्रदेश

आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, अब इस मामले में हुई 7 साल की सजा

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा

रामपुर : रामपुर की अदालत ने सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने के लिए जाली पैन कार्ड बनवाने के मामले में सोमवार को दोषी करार देते हुए 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य के अनुसार, विशेष MP-MLA अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसवाल ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल कैद और 50–50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मौर्य ने बताया कि 2019 में BJP के नेता एवं वर्तमान में रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।

पिता के साथ मिलकर ‘साजिश’

अदालत ने माना कि अब्दुल्ला ने अपने पिता के साथ मिलकर ‘साजिश’ रचते हुए जाली पैन कार्ड प्राप्त किया और उसे आधिकारिक रिकॉर्ड में जमा किया। मौर्य ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस फैसले की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यकता महसूस हुई तो सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर करने पर विचार किया जाएगा।

23 महीने तक जेल में थे

विभिन्न मामलों में आरोपी आजम खान करीब 23 महीने तक जेल में रहने के बाद इस साल सितंबर में सीतापुर कारागार से रिहा किये गये थे। वहीं, अब्दुल्ला भी एक मामले में करीब 9 माह पहले हरदोई जेल से छूटे थे।

मामला क्या था

अब्दुल्ला आजम के पहले पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जिसके अनुसार उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं थी और वह 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। आजम खान ने अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें जन्म वर्ष 1990 दर्ज कराया गया।

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