सोनभद्र : सोनभद्र जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने के जुर्म में एक व्यक्ति 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज सिंह ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी चंद्रबली पनिका को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर मुजरिम को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सोनभद्र जिले में हाथीनाला थानाक्षेत्र के एक गांव में लगभग 20 माह चंद्रबली द्वारा पड़ोस की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने एवं गर्भवती होने पर उसे धमकी देने के मामले में अदालत का यह फैसला आया है।
नीरज सिंह के अनुसार पीड़िता की मां ने 4 अक्टूबर 2023 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को एक प्रार्थना पत्र भेजकर बताया था कि चंद्रबली पनिका उसकी 17 वर्षीया पुत्री को बहला-फुसला कर तथा शादी का झांसा देकर विगत 3 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण एवं दुष्कर्म कर रहा है। उसी दौरान जब उसकी पुत्री गर्भवती हो गई तो आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया।
नीरज सिंह का कहना है कि पीड़िता द्वारा गर्भपात कराने से मना करने पर आरोपी ने उसे जबरदस्ती गर्भ गिराने की दवा खिला दी जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई और इलाज कराने के बाद किसी तरह से उसकी जान बची।