केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित इस सूची में यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया है, तो उसके पास दोबारा आवेदन करने और अपील करने का कानूनी अवसर मौजूद है। चुनावी तैयारियों के बीच यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतिम वोटर लिस्ट जारी की थी। तब कहा था कि जिनके नाम कट गए हैं उनके पास आवेदन करने का मौका है।
कितना समय है आवेदन के लिए?
सूची प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) या जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। यदि DEO आवेदन खारिज कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय में अपील की जा सकती है।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
मतदाता अपना नाम इन आधिकारिक पोर्टलों पर देख सकते हैं:
ceowestbengal.nic.in
electoralsearch.eci.gov.in
अगर नाम सूची में नहीं मिलता है, तो नए सिरे से आवेदन करना होगा।
नाम गायब है तो क्या करें?
Voters' Service Portal (voters.eci.gov.in) के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें।
सीधे BLO या DEO कार्यालय में आवेदन जमा करें।
फॉर्म 6 से नए वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन
अगर CEO स्तर पर भी आवेदन खारिज हो जाता है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकता है।
यहां फॉर्म 6 उपलब्ध है:
वोटर हेल्पलाइन ऐप पर
ECINET ऐप पर
आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। भरा हुआ फॉर्म संबंधित BLO या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को जमा करना होगा।
क्यों अहम है यह प्रक्रिया?
पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावी गतिविधियों को देखते हुए मतदाता सूची की सटीकता बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाता किसी भी स्थिति में अपने अधिकार से वंचित न रहें, इसके लिए दावा-आपत्ति और अपील की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है।