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अब हीटवेव भी प्राकृतिक आपदा, नवान्न का फैसला

मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख मुआवज़ा

कोलकाता: राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हीटवेव (लू) को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल कर लिया है। इसके तहत अब राज्य में यदि किसी व्यक्ति की मौत हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से होती है, तो मृतक के परिवार को मुआवज़े के रूप में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। नवान्न सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई स्टेट एग्जिक्यूटिव कमिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से गर्मी के मौसम में लगातार हीटवेव से कई लोगों की मौत हो रही थी। इस परिस्थिति को देखते हुए ही राज्य सरकार ने इस विषय पर गंभीर विचार-विमर्श किया। अगस्त महीने में मुख्य सचिव मनोज पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी। राज्य आपदा प्रबंधन एवं सिविल डिफेंस विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हीटवेव से हुई मौत के मामलों में अनिवार्य रूप से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

रिपोर्ट की जांच के बाद ही मुआवज़े की राशि दी जाएगी। अब तक राज्य सरकार बिजली गिरने, आकस्मिक आगजनी, नाव डूबने, पेड़ या दीवार गिरने जैसी घटनाओं में मौत पर 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देती रही है। लेकिन नई अधिसूचना के बाद हीटवेव, नदी कटाव, भारी बारिश, जंगली जानवरों का हमला, करंट लगना, जंगल में आग, जहरीले जीव-जंतु के काटने समेत कुल 14 तरह की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है।

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