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नदिया में जघन्य अपराध पर फैसला

रिश्तेदार को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में 20 साल का कठोर कारावास

निधि, सन्मार्ग संवाददाता

नदिया (पश्चिम बंगाल): कृष्णानगर पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले कोतोयाली थाना क्षेत्र से जुड़े एक अत्यंत संवेदनशील और जघन्य मामले में, माननीय न्यायालय ने एक रिश्तेदार को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। न्यायालय का यह फैसला समाज में महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर एक कड़ा संदेश देता है।

मामले की पृष्ठभूमि और पुलिस की तत्परता

यह मामला 23 अप्रैल, 2022 का है। उस दिन, पीड़ित नाबालिग लड़की की माँ ने कोतोयाली थाने में अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होते ही, थाना की जाँच अधिकारी (Sub-Inspector), सहली राय, ने अपनी तत्परता और विशेषज्ञता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उनकी सक्रियता के कारण, नाबालिग लड़की को जल्द ही सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

जाँच के दौरान, पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि इस घिनौने कृत्य को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि नाबालिग के सगे मामा (यानी, बुआ के पति/पिता की बहन के पति) ने ही अंजाम दिया था। अभियुक्त ने रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नाबालिग को अगवा किया था और फिर डरा-धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

जाँच अधिकारी सहली राय ने त्वरित रूप से आरोपी को गिरफ्तार किया और सुनिश्चित समय-सीमा के भीतर न्यायालय में मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल की।

हाल ही में, कृष्णानगर अदालत ने इस मामले की गहन सुनवाई पूरी की और अभियुक्त को दोषी करार दिया। माननीय कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को न केवल 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है, बल्कि उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इसके अलावा, अदालत ने एक महत्वपूर्ण मानवीय फैसला सुनाते हुए, पीड़िता (नाबालिग) को शारीरिक और मानसिक क्षति के मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

कृष्णानगर पुलिस जिले की त्वरित कार्रवाई, विशेष रूप से जाँच अधिकारी सहली राय की तत्परता और पेशेवर दक्षता, के कारण ही पीड़ित को न्याय मिल सका है। इस फैसले से न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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