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ताजिया निर्माण कै लिए हर रोज दो घंटे की अनुमति

हाई कोर्ट ने दिया आदेश

जितेंद्र सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : डायमंड हार्बर के महेश्तला थाना क्षेत्र में एक ईदगाह में ताजिया के निर्माण के लिए रोजाना दो घंटे की अनुमति दी गई है। इस बाबत दायर एक विवाद को लेकर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने यह आदेश सोमवार को दिया.

जस्टिस भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा है कि मोहर्रम से 10 दिन पहले से ताजिया का निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने महेशतला थाने के आई सी को अनुमति देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कानून व्यवस्था बनी रहे। विवाद इस बात को लेकर था कि अगर ताजिया बनाया जाएगा तो दफन देने के लिए आने वाले लोगों को दिक्कत होगी। इसके अलावा मोहर्रम का आयोजन भी किया जाएगा पर इसके बाद ईदगाह की पूरी सफाई करनी पड़ेगी। ताजिया कमेटी और मोहर्रम के आयोजक दस-दस वॉलिंटियरों का नाम देंगे। ये वालंटियर हर बात के लिए जिम्मेदार रहेंगे। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि अगर कोर्ट रामनवमी का आदेश देता है तो मोहर्रम के लिए भी आदेश देगा।


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