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अंडमान में स्कूलों के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित: जिला प्रशासन की सख्त पहल

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने छात्रों और युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक ठोस कदम उठाया है। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (सीओटीपीए), 2003 के तहत स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सन्मार्ग से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि "हमने राजस्व अधिकारियों को सभी शैक्षिक संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज की दूरी पर पीली रेखा खींचने का निर्देश दिया है, जो तंबाकू निषेध क्षेत्र को चिह्नित करेगा। नियमित निरीक्षण और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 100 गज के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों या विक्रेताओं की मौजूदगी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पहल प्रशासन की उस व्यापक जागरूकता अभियान का हिस्सा है, जो युवाओं में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मौजूद कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित है।

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