गुरुवार रात के घटनाक्रम के बाद कोलकाता पुलिस ने शहर के सात स्ट्रॉन्ग रूम केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत इन इलाकों में किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन या विरोध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
पुलिस आयुक्त अजय नंद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना अवैध माना जाएगा और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
इन जगहों पर लागू आदेश
यह प्रतिबंध खुदीराम अनुशीलन केंद्र, साखावत मेमोरियल स्कूल, हेस्टिंग्स हाउस कॉम्प्लेक्स, जादवपुर का एपीसी रॉय पॉलिटेक्निक कॉलेज, डायमंड हार्बर रोड स्थित सेंट थॉमस बॉयज़ स्कूल, बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल और बाबा साहेब आंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में लागू किया गया है।
हंगामे के बाद सख्ती
गौरतलब है कि गुरुवार को खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर “संदिग्ध गतिविधियों” के आरोप को लेकर TMC नेता कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठ गए थे। इसके जवाब में BJP नेता तापस रॉय और संतोष पाठक भी मौके पर पहुंचे, जिससे तनाव बढ़ गया।
इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साखावत मेमोरियल स्कूल पहुंचीं और करीब चार घंटे तक स्ट्रॉन्ग रूम के पास रहीं।
क्या-क्या है प्रतिबंध
पुलिस ने स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में:
किसी भी तरह की सभा, रैली या प्रदर्शन पर रोक
हथियार, लाठी, विस्फोटक, पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध
पत्थर या किसी भी संभावित हथियार जैसी वस्तुओं पर रोक
हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस, केंद्रीय बल और चुनाव से जुड़े अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतगणना तक किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है।