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अवैध रूप से भारत में रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को 14 महीने की जेल

ठाणे अदालत का फैसला, सजा पूरी होने के बाद बांग्लादेश प्रत्यर्पण का आदेश

ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने भारत में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को 14 महीने की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 के तहत दोषी ठहराया, जबकि विदेशी अधिनियम की धारा 14ए से बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एस. भाकरे ने एक अप्रैल को दिए फैसले में जाहिद ऐनल खान (23), सपना मदन सिकदर (31) और जुइथी जहांगीर ढाली (25) को दोषी माना। तीनों आरोपियों ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि जिस स्थान पर आरोपी पाए गए, वह प्रतिबंधित क्षेत्र था, इसलिए विदेशी अधिनियम के तहत आरोप लागू नहीं होता।

अदालत ने निर्देश दिया कि सजा पूरी होने के बाद तीनों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। तीनों को पिछले साल 28 फरवरी को मुंब्रा-पनवेल रोड पर उत्तरशिव नाका के पास गिरफ्तार किया गया था।

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