नई दिल्ली: ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर पॉप सिंगर आमिर तातालू को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। तातालू पर ईशनिंदा सहित अन्य अपराधों का आरोप था, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया। पहले तातालू को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभियोजक की आपत्ति के बाद मामले की पुनः जांच की गई, और सजा में बदलाव करते हुए उन्हें मौत की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आमिर हुसैन मघसूदलू, जिनके नाम से आमिर तातालू मशहूर हैं, को पहले पांच साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अभियोजक की आपत्ति के बाद इस मामले को फिर से खोला गया, और जांच में सरकार की बात सही पाई गई, जिससे पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप सिद्ध हुआ।"
तातालू 2018 से तुर्की में छिपकर रह रहे थे
37 वर्षीय आमिर तातालू 2018 से ईरान में गिरफ्तारी से बचने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में छिपे हुए थे। हालांकि, दिसंबर 2023 में तुर्की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ईरान को सौंप दिया, जिसके बाद से वह ईरान की हिरासत में हैं। इसके अलावा, तातालू पर वेश्यावृति को बढ़ावा देने, इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अश्लील सामग्री शेयर करने के आरोप भी हैं। तातालू पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं। 2017 में, उन्होंने ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ एक अजीबोगरीब टेलीविजन चर्चा की थी, और इसके बाद रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके अलावा, 2015 में तातालू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में एक गाना भी जारी किया था, जो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चर्चा में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस फैसले को अंतिम नहीं बताया है, और कहा है कि तातालू के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।