नयी दिल्लीः आखिर लाल किले के पास हुए धमाके को दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में ‘बम विस्फोट’ करार दे दिया गया है। पुलिस ने इस घटना में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी हमले की साजिश व सजा से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत
दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी में ‘हाई अलर्ट’ जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कोतवाली थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी, यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है जो आतंकवादी हमले के लिए सजा और साजिश से संबंधित है।
इसके अतिरिक्त, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा तीन जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट के लिए और धारा चार विस्फोट करने के प्रयास के लिए भी आरोपों में जोड़ी गयी हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं भी लगायी गयी हैं, जिनमें हत्या के लिए धारा 103(1), हत्या के प्रयास के लिए धारा 109(1) और वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाने के लिए धारा 161(2) शामिल हैं।
ये भी पढ़ेंः दिल्ली ब्लास्टः अभिषेक ने गृह मंत्रालय पर साधा निशाना, बताया आंतरिक सुरक्षा की घोर लापरवाही
प्राथमिकी में दर्ज हुई बम विस्फोट की बात
अधिकारियों ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में कहा, “यह एक बम विस्फोट है।’’ प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि विस्फोट में दिल्ली पुलिस चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता लाल किले के चौकी प्रभारी विनोद नैन हैं।
दिल्ली पुलिस की चौकी को भी नुकसान
प्राथमिकी के अनुसार, “एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के कारण चौकी की दीवार ढह गई। पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि कारें जल रही थीं जबकि घायल सड़क पर पड़े थे। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया।”
ये भी पढ़ेंः अमेरिका के बाद चीन ने भी दिल्ली विस्फोट पर जताया दुख