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सीजेपी के 5 सितंबर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

नयी दिल्ली : नीट विवाद को लेकर 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित सीजेपी मार्च पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी और कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां, दोनों कानून के दायरे में रहकर काम करेंगी। मार्च पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा जैसे संवेदनशील इलाकों में बड़े जमावड़े पर नियंत्रण की मांग की गई थी। दूसरी तरफ सीजेपी का आरोप है कि केंद्र ने आंदोलन खत्म कराने के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वह 5 सितंबर को मार्च निकालने की तैयारी कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन और प्रदर्शनकारी, दोनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। सर्वोच्च अदालत ने कहा- प्रदर्शनकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वे तय करें क्या वैध है और क्या नहीं। हम दोनों पक्षों से उम्मीद करते हैं कि वे कानून का सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार आचरण करेंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी शिकायत उस हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी के समक्ष रखें, जिसे नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए गठित किया गया है।

क्या है पूरा मामला ?

सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च का आह्वान किया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया, जिनके आधार पर संगठन ने अपना 36 दिनों का आंदोलन वापस लिया था। पार्टी का कहना है कि यह मार्च नीट परीक्षा रद्द होने, दोबारा परीक्षा कराने और जुलाई के आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से प्रभावित छात्रों और परिवारों की आवाज उठाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

मार्च में कौन होंगे शामिल?

सीजेपी के अनुसार, 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर होने वाले इस मार्च का नेतृत्व उन छात्रों के परिजन करेंगे जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने और री-टेस्ट के बाद आत्महत्या की थी। इसके अलावा जुलाई के आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती का सामना करने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि उसे इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित मार्च के लिए कोई औपचारिक अनुमति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सीजेपी ने ऐसे मार्च की घोषणा कर रखी है।

याचिका में क्या मांग की गई थी ?

सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा और अन्य संवेदनशील संवैधानिक क्षेत्रों में किसी भी बड़े सार्वजनिक मार्च या प्रदर्शन की अनुमति तभी दी जाए, जब आयोजकों ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली हो। BRICS शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर) के मद्देनजर लुटियंस दिल्ली में प्रस्तावित किसी भी बड़े जमावड़े को नियंत्रित, स्थगित या संशोधित किया जाए।

किसी भी जुलूस या मार्च को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति केवल वैधानिक अनुमति के अनुसार ही दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है और स्पष्ट किया है कि उसे उम्मीद है कि सभी पक्ष कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे।

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