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छात्र परिषद : तृणमूल के दोनों गुटों को मिली अनुमति

हाई कोर्ट के साझा आयोजन का विकल्प मंजूर नहीं

गांधी मूर्ति के पास किसी को अनुमति नहीं

जितेंद्र सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर सभा का आयोजन करने की अनुमति तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को मिल गई। हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने दोनों गुटों की तरफ से दायर पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। जस्टिस भट्टाचार्य ने किसी भी गुट को गांधी मूर्ति के पास सभा की अनुमति देने से इंकार कर दिया।कालीघाट तृणमूल कांग्रेस के तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट शिर्शेंदु बंद्योपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पिछले 28 साल से गांधी मूर्ति के पास छात्र परिषद के स्थापना दिवस की दिन सभा करती आ रही है। तृणमूल के ऋृतब्रत गुट ने भी गांधी मूर्ति के पास छात्र परिषद के स्थापना दिवस के दिन सभा की अनुमति देने के लिए पिटीशन दायर किया था। जस्टिस भट्टाचार्य ने कालीघाट तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद को कैथेड्रल रोड पर सभा करने की अनुमति दी है। ऋृतब्रत गुटके तृणमूल छात्र परिषद को रानी रासमनी रोड पर सभा करने की अनुमति दी गई है। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा है कि किसी भी सभा में 15 सौ से अधिक लोग नहीं होंगे। इसके साथ ही 21 जुलाई की शहीद दिवस की सभा की अनुमति देते समय जो शर्तें लगाई गई थी उनका पालन करना पड़ेगा। सभा स्थल और खासकर के गांधी मूर्ति को लेकर दोनों पक्ष के बीच देर तक विवाद चला रहा।


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