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गंगा के बीच इफ्तार पार्टी पर कड़ा एक्शन: 14 आरोपी गए सीधे जेल

बिरयानी खाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप, वाराणसी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

वाराणसी : Varanasi की एक अदालत ने गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह जानकारी एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को दी। अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) Amit Kumar Yadav ने बृहस्पतिवार को सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

शिकायतकर्ता Rajat Jaiswal के वकील Shashank Shekhar Tripathi के अनुसार, आरोपियों ने एक नाविक को धमकाकर जबरन उसकी नाव पर गंगा के बीच इफ्तार पार्टी की।सोमवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया। उसी दिन भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने लिखित शिकायत दी थी।पुलिस ने नाविक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद आरोपियों पर अपहरण समेत अन्य धाराएं जोड़ने की मांग की गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्थल को अपवित्र करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने और सार्वजनिक उपद्रव जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

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