मुख्यमंत्री ने जतायी थी ताउम्र सजा पर अपनी नाखुशी
कोलकाता : अभया के मामले में सजायाफ्ता कैदी संजय राय को फांसी की सजा देने की अपील करते हुए राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। अभया आरजीकर मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर थी जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज ने सोमवार को संजय को ताउम्र कैद की सजा सुनायी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस शब्बार रसीदी के डिविजन बेंच में इसकी सुनवायी होगी।
यहां गौरतलब है कि लोवर कोर्ट द्वारा सुनायी गई किसी भी सजा से नाखुश पीड़ित व अन्य हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फांसी की सजा नहीं सुनाये जाने पर एक बयान में अपनी नाखुशी जतायी थी। एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने मंगलवार को सुबह जस्टिस बसाक के डिविजन बेंच में इसे मेंशन करते हुए रिट दायर करने को लीव देने की अपील की। अगर रिट का एफार्मेशन हो जाता है तो बुधवार को ही औपचारिकताओं को निपटाने के लिए पहले चरण की सुनवायी हो सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री की नाखुशी जताने के 24 घंटे के अंदर ही राज्य सरकार की तरफ से अपील दायर कर दी गई। औपचारिकताएं पूरी होने पर इसी सप्ताह इसकी दूसरी सुनवायी भी हो सकती है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज अनिर्वाण दास ने फांसी की सजा नहीं सुनाये जाने के पक्ष में कहा है कि यह विरलतम मामलों में विरल नहीं है। इसके साथ ही कहा है कि हमें आदिम युग की उस प्रथा से बाहर आना पड़ेगा जिसमें आंख के बदले में आंख, नाखून के बदले में नाखून, दांत के बदले में दांत और जीवन के बदले में जीवन लेने की रीत थी। एक सभ्य समाज में बदला नहीं लिया जाता है बल्कि सुधरने का मौका दिया जाता है।