नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि इसके अलावा प्रत्येक विदेशी नागरिक को भारत के किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या वहां ठहरने के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पूरे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से भी इन क्षेत्रों में आते हैं।
अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान मूल के व्यक्ति को अनुमति नहीं
हालांकि अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान मूल के किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विदेशियों पर अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, आतंकवादी कृत्यों, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने का आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति देने से मना किया जा सकता है।
अवैध प्रवासियों को होल्डिंग सेंट में रखा जायेगा
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि भारत में अवैध प्रवासियों को पकड़ा जाता है, तो उन्हें निर्वासन (देश से वापस भेजे जाने) की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी होल्डिंग सेंटर या शिविर में रखा जायेगा और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जायेगा। हाल ही में लागू किये गये आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन विदेशियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से समर्पित निरुद्ध केंद्र या हिरासत शिविर स्थापित करेगा, जब तक कि उन्हें निर्वासित नहीं कर दिया जाता।
वीजा के लिए बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी
जो भी विदेशी किसी भी श्रेणी के वीजा के लिए आवेदन करता है, जिसमें प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण भी शामिल है, उसे वीजा जारी करने वाली अथवा ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण प्रदान करने वाले प्राधिकरण को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देने की अनुमति देनी होगी, और यह प्रक्रिया वीजा या पंजीकरण दिए जाने से पहले पूरी की जायेगी। इसके साथ ही आप्रवासन ब्यूरो भारत में प्रवेश प्रतिबंधित विदेशी व्यक्तियों की एक अद्यतन सूची बनायेगा।
तटरक्षक बल अवैध आप्रवासियों को रोकेंगे
आदेश में कहा गया है कि निर्दिष्ट सीमा सुरक्षा बल या तटरक्षक बल भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले अवैध आप्रवासियों को रोकने के लिए कदम उठायेंगे तथा केंद्र के निर्दिष्ट पोर्टल पर उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और उपलब्ध जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त करने के बाद उन्हें वापस भेजेंगे।
कुछ खास पाबंदियां
मंत्रालय ने कहा कि कोई भी विदेशी, जिसके पास भारत में रोजगार के लिए वैध वीजा हो, बिना नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के बिजली या जल आपूर्ति से जुड़े निजी क्षेत्र के उपक्रमों या पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था में रोजगार स्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी फीचर फिल्म, वृत्तचित्र, रियलिटी टेलीविजन और वेब शो या सीरीज, व्यावसायिक टेलीविजन धारावाहिक या शो, वेब शो या सीरीज, या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम या रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सामग्री का निर्माण, निर्माण का प्रयास या निर्माण करवाने का कार्य केवल लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है, और वह भी निर्धारित विशेष शर्तों के अधीन होगा।