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बांग्ला फिल्म की अभिनेत्री श्रीलेखा को मिली राहत

बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री श्रीलेखा को मिली राहत

हाई कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

पर जारी रहेगी जांच

जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता 

 कोलकाता : बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री श्रीलेखा मित्र के खिलाफ पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती है। उनके खिलाफ आनंदपुर थाना में मामला दायर किया गया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में करीब 16 एफ आईआरदर्ज कराई गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि श्रीलेखा मित्र की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही कहा कि उनके खिलाफ दायर मामले की जांच चलती रहेगी।

उनकी तरफ से दायर पिटीशन में कोई कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को खारिज की जाने की अपील की गई है। उनकी तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि एक ही मामले में 16 थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। उनकी अपील थी कि इन सारी एफआईआर को क्लब किया जाए। इसके साथ ही उनकी दलील थी कि जब कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है तो सारी एफआईआर खारिज की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार की दलील थी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले के लिए उकसाने और एक निर्वाचित सरकार को बेदखल करने का आरोप है। एडवोकेट भट्टाचार्य की दलील थी कि पोस्टर की भाषा अमर्यादित थी, लेकिन इससे आपराधिक मामला नहीं बनता है। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि पोस्ट की भाषा अश्लिल थी, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में जो धाराएं जोड़ी गई है उनका औचित्य नहीं है। जस्टिस भट्टाचार्य ने सॉरी एफआईआर को क्लब करने का आदेश देते हुए कहा कि आनंदपुर थाना इस मामले की जांच करेगा। पेटीशनर को जांच में सहयोग करना पड़ेगा। उन्हें तलब करने के लिए पुलिस को 48 घंटे की नोटिस देनी पड़ेगी। जांच में सहयोग नहीं करने पर पुलिस कोर्ट में मेंशन करेगी।

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