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लाल किला विस्फोट मामला: अदालत ने दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ाई

कोर्ट ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से दस और दिनों तक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ की जायेगी।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में दो आरोपियों की एनआईए हिरासत शुक्रवार को बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से दस और दिनों तक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ की जायेगी। मीडियाकर्मियों को कार्यवाही को कवर करने से रोक दिया गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच के अनुसार, उमर-उन-नबी 10 नवंबर को विस्फोटक से भरी कार चला रहा था और वह इस आतंकवादी हमले का कथित षड्यंत्रकारी था। इस घटना में 15 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए ने डॉ. मल्ला को नौ दिसंबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसे साजिश का मुख्य आरोपी बताया।

तीन सफेदपोश डॉक्टरों की हुई थी गिरफ्तारी

एनआईए की जांच के अनुसार, नसीर ने उमर-उन-नबी को सहायता प्रदान करके जानबूझकर उसे शरण दी थी। एजेंसी ने नौ दिसंबर को पहले ही बताया था कि उस पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। एनआईए ने 18 दिसंबर को इस मामले में नौवें आरोपी डार को गिरफ्तार किया। वह जम्मू-कश्मीर का निवासी है और कथित तौर पर उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है। एनआईए ने इस मामले में डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील राथेर, डॉ. शाहीन सईद समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

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