सन्मार्ग संवाददाता
नदिया : गाड़ी से कुचलकर पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या करने के मामले में रानाघाट कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। मिली जानकारी के अनुसार कंदखोला पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल भरवाने के बाद रुपये न देकर अभियुक्तों ने भागने की कोशिश की और जब पेट्रोल पंप कर्मी विश्वजीत दास ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अभियुक्तों ने उसे कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। यह घटना गत वर्ष 8 सितंबर की देर रात घटी थी जब रानाघाट से कृष्णानगर जा रहे मछली लदे पिकअप वैन में तीनों अभियुक्त पेट्रोल डलवाने के लिए कंदखोला पेट्रोल पंप में गये थे। अभियुक्ताें की यह करतूत पेट्राेल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी। इसके आधार पर जांच शुरू करते हुए पुलिस ने 3 दिनों के अंदर ही अभियुक्त ड्राइवर समेत 4 लोगों को बशीरहाट के हासनाबाद थाना इलाके से गिरफ्तार किया। इनमें से एक नाबालिग था। हत्या की शिकायत पर कोर्ट में चले इसे मामले में गुरुवार को रानाघाट कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को रानाघाट फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मनोदीप दासगुप्ता ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी। दोषियों के खिलाफ 103ए, 309, 311 समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में सरकारी वकील विभाष चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह काफी दुःखद घटना थी। थोड़े से पैसे के लिए दोषियों ने जानबूझकर पेट्रोल पंप कर्मी को गाड़ी से कुचल कर मार डाला। हमारे लिए यह चुनौती थी कि ऐसा करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाए। हमारी पुलिस टीम ने इस पर त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार कर कटघरे में खड़ा किया। इस फैसले के लिए हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। फैसले के बाद मृतक विश्वजीत दास के पिता दुलाल दास ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या की, हम अदालत के इस फैसले से खुश हैं।