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राजपाल यादव को 3 महीने की जेल

दोषसिद्धि बरकरार, 7 मामलों में कुल 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना; कोर्ट बोला- कई मौके दिए, फिर भी नहीं निभाया वादा

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव की याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि अभिनेता को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार मौका मिलने के बावजूद शर्तों का पालन नहीं किया।

सात मामलों में सजा, लेकिन जेल सिर्फ तीन महीने

राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात अलग-अलग मामलों में तीन-तीन महीने की सजा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलाने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें कुल तीन महीने ही जेल में रहना होगा।

7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना

हाईकोर्ट ने प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह सात मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, हर मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2010 में बनी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली थी। बाद में भुगतान न होने के कारण यह राशि बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये हो गई। इसी विवाद में उनके खिलाफ चेक बाउंस के कई मामले दर्ज हुए।

फरवरी 2026 में भी राजपाल यादव ने इस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उस समय उन्होंने दावा किया था कि उनके पास आने वाले वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट और ब्रांडिंग डील हैं, जिनकी कुल कीमत 1200 करोड़ रुपये तक है।

हाल ही में राजपाल यादव 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी फिल्मों में नजर आए थे। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा।

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