कोलकाता : गार्डनरिच के सरकारी अस्पताल में आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराते समय कुछ मरीजों की एक तो कुछ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। एडवोकेट झूमा सेन ने बताया कि एपीडीआर की पहल पर इस मामले में मुआवजा देने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था। सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार को जिम्मेदार तो करार दिया था पर मुआवजा के मामले में कोई आदेश नहीं दिया था। सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ जस्टिस शंपा सरकार के डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। डिवीजन बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह मरीज को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देगी। गोविंद चंद्र देवनाथ यह पिटीशन दायर किया था