नई दिल्ली - धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। राजस्थान विधानसभा में धर्मंतरण विरोधी बिल पेश हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने इस बिल को पेश किया है। इस बिल को बजट सत्र के बाद पारित करवाया जााएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।
बिल में क्या कहा गया ?
इस बिल में यह कहा गया कि अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। ऐसे मामले में फैमली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है।
इस बिल में यह भी कहा गया कि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले संबंधित व्यक्ति को कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके बाद इस बात की जांच की जाएगी कि व्यक्ति को छल, बलपूर्वक, या कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहा है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करते पाई गई तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा।
अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी सजा के लिहाज से अपराधी माना जाएगा। विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बन सकेगा।