सन्मार्ग संवाददाता
नदिया : रानाघाट कोर्ट ने एक किशोरी का गलत उद्देश्य से अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त अब्दुल गफ्फार को बुधवार को दोषी करार देने के बाद गुरुवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है। रानाघाट जिला पुलिस के एडिशनल एसपी हेडक्वार्डर सिद्धांत धापोला ने बताया कि यह घटना 22 दिसंबर साल 2022 को घटी थी। शांतिपुर थाना अंतर्गत हिजुली गांव के अब्दुल गफ्फार शेख ने घर के सामने खेल रही 4 साल की बच्ची का बदनीयती से अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। किशोरी का शव बरामद होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध मिली शिकायत पर पुलिस ने उसी रात अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने कबूल किया कि उसने बच्ची की गला घोंटकर हत्या की थी। उसे जमीन पर पटककर उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंचायी थी। फिर उसने बच्ची के शव को पास के एक धान के खेत में फेंक दिया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना की जांच की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। गौरतलब है कि इस बीच नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान अभियुक्त रानाघाट स्टेट जनरल अस्पताल से फरार हो गया था। कुछ दिनों बाद गवाहों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते समय उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को रानाघाट एडीजे अदालत ने अभियुक्त अब्दुल गफ्फार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363/365/302/201 के तहत दोषी ठहराया और इसदिन अभियुक्त को सजा सुनायी गयी। इस मामले में जांच अधिकारी सैयद अमीनुल इस्लाम, मोनिरुज्जमां और एएसपी अपूर्व भद्र की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।