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त्रिस्तरीय पंचायत में 'मनमाना' टैक्स लेने पर रोक

राज्य सचिवालय नवान्न ने दी कड़ी चेतवनी

कोलकाता: पंचायत अपनी इच्छानुसार कर नहीं लगा सकती। राज्य सचिवालय नवान्न की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद अब आम लोगों पर अपनी इच्छानुसार कोई शुल्क या कर नहीं लगा सकेंगी। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। हाल ही में प्रशासन के ध्यान में कई ऐसी घटनाएं आई हैं, जहां यह देखा गया है कि पंचायत के विभिन्न स्तरों पर आम लोगों पर नये कर थोपे गए हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर प्रशासन के शीर्ष स्तर पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। इसके बाद नवान्न के प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की। मुख्य सचिव पंत ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया कि त्रिस्तरीय पंचायतें यदि कोई कर या शुल्क लगाना चाहती हैं तो उन्हें राज्य के वित्त विभाग या पंचायत विभाग से अनुमति लेनी होगी।

राज्य ने कर लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे

उल्लेखनीय है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों स्तरों पर हस्तलिखित रसीदें रोकने के लिए 'यूनिफाइड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर' की मदद से 'सहज सरल' नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पंचायत कार्यालय के अनुसार पंचायत के तीनों स्तरों पर बड़ी मात्रा में नकद लेनदेन होता है। जिला स्तर पर भूमि, मकान, अचल संपत्ति, नदी घाट, खेत और अन्य विभिन्न मामलों के टेंडरों से संबंधित काफी धनराशि जमा होती है। पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण कार्यों पर भी धन खर्च करना पड़ता है। यह सारा काम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस बीच, नवान्न सूत्रों के अनुसार, राज्य ने कुछ साल पहले पंचायत में कर लगाने या लागू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। कर उन दिशानिर्देशों के अनुसार लगाए जाते हैं। लेकिन नवान्न में पंचायत करों के संबंध में कई जिलों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि इस बात की निगरानी जरूरी है कि सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं। बीडीओ भी इस मामले पर अलग से नजर रखेंगे। कोई भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। यदि ऐसी शिकायतें दोबारा मिलीं तो नवान्न सख्त कार्रवाई करेगा।

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