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संयुक्त परियोजनाओं की अप्रयुक्त राशि लौटाने का निर्देश

राज्य के सिंगल नोडल अकाउंट खाते होंगे बंद

कोलकाता: केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं के तहत आवंटित लेकिन अप्रयुक्त धनराशि को शीघ्र संबंधित खातों में वापस भेजने का निर्देश जारी किया गया है। हाल ही में राज्य सचिवालय नवान्न में स्थित वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। आदेश में कहा गया है कि केंद्र की ओर से परियोजनाओं के लिए भेजी गई जो भी अप्रयुक्त राशि राज्य के एसएनए (सिंगल नोडल अकाउंट) बैंक खातों में पड़ी है, उसे 'विवेक पोर्टल' के माध्यम से ‘कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया' (सीएफआई) के खाते में जमा करना होगा। वहीं, राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं में बची हुई राशि को 'ग्रिप्स' पोर्टल (सरकारी रसीद पोर्टल प्रणाली) के माध्यम से ‘कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट’ में जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि केंद्र की परियोजनाओं में भागीदार राज्य जिन एसएनए बैंक खातों का संचालन कर रहा है, उन्हें भी बंद कर दिया जाए। वित्त विभाग का तर्क है कि इस प्रक्रिया से केंद्र-राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में आवंटन और व्यय की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी और अनियमितता पर रोक लगेगी।

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