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महानगर में ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल में बड़ी राहत

31 जुलाई तक बिना लेट फीस आवेदन का अवसर

ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हुआ लाइसेंस नवीनीकरण

मुनमुन, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों और संस्थानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। निगम प्रशासन ने ट्रेड लाइसेंस, जिसे ‘सर्टिफिकेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट (CE)’ कहा जाता है, के रिन्यूअल और नए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बिना लेट फीस आवेदन जमा करने की विशेष सुविधा प्रदान की है।

4 अप्रैल से शुरू हुई प्रक्रिया, समय सीमा तय

नगर निगम सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन जमा करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की लेट फीस नहीं देनी होगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन और रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इससे व्यापारियों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे घर या कार्यालय से ही आसानी से आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी।

लाइसेंस अनिवार्य, देरी पर लग सकता है जुर्माना

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य दस्तावेज है। यह कानूनी रूप से व्यवसाय करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करता है। यदि व्यापारी तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें भविष्य में जुर्माना या प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे समय सीमा के भीतर अपने आवेदन पूरे करें और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन करने पर लेट फीस लागू होगी, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

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