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दक्षिण अंडमान में बड़ी कार्रवाई: अवैध भंडारण में 140 गैस सिलेंडर जब्त

अवैध गैस भंडारण पर विभाग की सख्त कार्रवाई

सन्मार्ग संवाददाता

 श्री विजयपुरम : आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण और असुरक्षित रखरखाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रवर्तन टीम ने 25 अप्रैल 2026 को दक्षिण अंडमान के सिप्पीघाट पंचायत के अंतर्गत बिंबलिटन गांव के एक आवासीय परिसर में अचानक निरीक्षण किया। भारतीय तेल निगम और पुलिस विभाग के सहयोग से चलाए गए इस संयुक्त अभियान में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का भंडार बरामद हुआ। कुल 140 सिलेंडर, जिनमें भरे और खाली दोनों शामिल थे, अनधिकृत और खतरनाक तरीके से रखे गए थे। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का सीधा उल्लंघन है और इससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। जब्त किए गए सिलेंडरों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकृत भंडारण स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस के अवैध भंडारण और दुरुपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि जनजीवन के लिए भी खतरा बनती हैं। जनता से अपील की गई है कि गैस सिलेंडरों का उपयोग और भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय में चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां गैस से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। नागरिक तत्काल कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-3197 और दूरभाष संख्या 03192-230337 पर संपर्क कर सकते हैं।


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