प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुर्क की गई एक संपत्ति 
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श्रीनगर में तस्कर-आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई

7.11 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

Kamlesh Pandey

NDPS और UAPA के तहत पुलिस की कार्रवाई

श्रीनगर (जे के ब्यूरो): श्रीनगर में मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कुल लगभग 7.11 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि इन संपत्तियों की कुर्की का उद्देश्य मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कथित वित्तीय ढांचे पर कार्रवाई करना है। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई ऐसे मामलों में लगातार चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

जकूरा में 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जकूरा पुलिस थाने ने NDPS अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले की जांच के दौरान जकूरा की बिलाल कॉलोनी स्थित एक आवासीय मकान और उससे संबंधित जमीन को कुर्क किया है।

पुलिस के मुताबिक, इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपये है और यह ओवैस अहमद राथर के नाम पर है। जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। इसी आधार पर NDPS अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया।

संपत्ति बेचने और हस्तांतरित करने पर रोक

कुर्की की कार्रवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक संपत्ति के संबंध में कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

इसके तहत संपत्ति को :

बेचा नहीं जा सकेगा।

पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा।

किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष का हित या अधिकार सृजित नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य कथित अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को आगे इस्तेमाल या हस्तांतरण से रोकना है।

वागूरा में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई

एक अन्य मामले में नौगाम पुलिस थाने ने मादक पदार्थों से संबंधित मामले में वागूरा निवासी शीराज अहमद शेख की संपत्ति कुर्क की है।

पुलिस के अनुसार, इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 2.85 करोड़ रुपये है।

18 मरला जमीन पर दो मंजिला भवन, दुकानें और चावल मिल

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में 18 मरला जमीन पर निर्मित एक दो मंजिला कंक्रीट का भवन, दो दुकानें और एक चावल मिल शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद NDPS अधिनियम की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत यह कुर्की की गई।

इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े मामले में कथित तौर पर अर्जित संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने नियंत्रण में लेने की कार्रवाई की है।

दानिहामा में 1.30 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क

पुलिस की तीसरी बताई गई कार्रवाई अहमदनगर पुलिस थाने से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र की कार्रवाई में हजरतबल के दानिहामा स्थित लगभग 1.30 करोड़ रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की गई है।

यह संपत्ति जाहूर अहमद मीर की बताई गई है।

हथियार कानून और UAPA के तहत मामला

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जाहूर अहमद मीर के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी में शस्त्र अधिनियम और UAPA के प्रावधान लगाए गए हैं। इसी मामले के सिलसिले में संबंधित आवासीय संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस ने इसे आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हिस्सा बताया है।

तीन संपत्तियों का मूल्य 6.65 करोड़ रुपये

पुलिस द्वारा बताए गए तीन मामलों में सामने आई संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 6.65 करोड़ रुपये बैठता है।

जकूरा, बिलाल कॉलोनी — लगभग 2.50 करोड़ रुपये

वागूरा — लगभग 2.85 करोड़ रुपये

दानिहामा, हजरतबल — लगभग 1.30 करोड़ रुपये

इन तीनों का कुल मूल्य लगभग 6.65 करोड़ रुपये है। पुलिस के अनुसार कुल कार्रवाई में चार अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग 7.11 करोड़ रुपये है, यानी चौथी संपत्ति का मूल्य लगभग 46 लाख रुपये के आसपास बनता है। उपलब्ध विवरण में चौथी संपत्ति का स्थान और स्वामित्व संबंधी पूरा विवरण नहीं बताया गया है।

अवैध वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई का दावा

पुलिस ने कहा कि संपत्तियों की कुर्की केवल संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क को कमजोर करना भी है।

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान यदि यह सामने आता है कि कोई संपत्ति कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से अर्जित की गई है, तो संबंधित कानूनों के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है।

सक्षम प्राधिकारी के आदेश तक जारी रहेगा प्रतिबंध

NDPS अधिनियम के तहत की गई कुर्की के मामलों में संबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण और अन्य लेन-देन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। अंतिम स्थिति सक्षम प्राधिकारी के आदेश और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

पुलिस ने इन कार्रवाइयों को मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों और कथित तौर पर उनसे जुड़े वित्तीय संसाधनों के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा बताया है।

पुलिस की कार्रवाई में NDPS और UAPA का इस्तेमाल

पूरी कार्रवाई में दो प्रमुख कानूनी ढांचे सामने आते हैं। NDPS अधिनियम का इस्तेमाल मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई में किया गया है, जबकि UAPA के प्रावधान आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में लागू किए गए हैं।

पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इन कानूनी प्रावधानों के आधार पर संबंधित संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

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