सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आम जनता को सूचित किया गया है कि उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने राजस्व विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन की निम्नलिखित उच्च सेवाओं को सरल बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है।
नो ड्यूज सर्टिफिकेट और नॉन-इन्म्ब्रेंस सर्टिफिकेट : राजस्व विभाग द्वारा हर साल राजस्व रसीद जारी की जाती है और पंजीकरण के समय उप-पंजीयक यानी एसडीएम द्वारा राजस्व बकाया, यदि कोई हो तो जांच करने के लिए इसका सत्यापन किया जाना चाहिए। इसलिए अलग-अलग “नो ड्यूज सर्टिफिकेट” और “नॉन-इन्म्ब्रेंस सर्टिफिकेट” की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे 9 मई से बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बैंक से किसी भी बकाया के मामले में खरीददार को अधिकार अभिलेख (आरओआर) और स्थानीय जांच के माध्यम से इसका सत्यापन करना होगा। हालांकि इसके लिए पार्टियों द्वारा सुगमता के आधार पर स्व-घोषणा दी जा सकती है।
मूल्यांकन प्रमाणपत्र : मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा बंद कर दी जाएगी क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रथा मौजूद नहीं है। विभिन्न कारकों के आधार पर सर्किल रेट की अधिसूचना के अनुसार संपत्ति के मूल्य की गणना की जाएगी। यह 9 मई से लागू होगा।
पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत लाइसेंसिंग, पेट्रोलियम नियम, 2002 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ : एएनआईआईडीसीओ आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मांग के अनुसार नए पेट्रोल पंप खोला जाएगा।
राजस्व विभाग द्वारा जहाजों का सर्वेक्षण : नए 6 अधिनियम और नियमों के अनुसार नाव लाइसेंस के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और सर्वेक्षण की आवश्यकता मुख्य सर्वेक्षक द्वारा पूरी की जाएगी।